नई दिल्ली, अप्रैल 10 -- Delhi News : दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि नाबालिग बच्चा बगैर पिता के नाम के भी पासपोर्ट बनवा सकता है। अदालत ने कहा कि यह नियम माता या पिता दोनों पर लागू हो सकता है, बशर्ते स्थिति यह दर्शाती हों कि बच्चा पूरी तरह मां या पिता दोनों में से किसके संरक्षण में है। जस्टिस पुरुषैंद्र कुमार कौरव की बेंच ने पांच साल की बच्ची की मां के माध्यम से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह बात कही। बेंच ने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को कहा है कि वह बच्ची का पासपोर्ट पिता के नाम के बगैर बनाए। इस याचिका में बच्ची ने पिता के नाम के बिना पासपोर्ट बनाने की मांग की थी। बेंच ने इस मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि माता-पिता का आपस में विवाद था। जब बच्ची वर्ष 2021 में चार महीने की थी तो उसके माता-पिता ने अदालत में आपसी समझौत...
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