हरदोई, अप्रैल 22 -- हरदोई। रिश्तों को शर्मसार करने वाले मामले में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का आरोप सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनमोहन सिंह ने आरोपित रामू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। वादी के अनुसार, आरोपित रामू निवासी ग्राम मऊ थाना अल्हागंज शाहजहांपुर उसका रिश्ते में भांजा है। वह अक्सर घर आता-जाता था। 15 जुलाई 2023 की रात वह नशे में घर आया। खाना खाने के बाद सभी लोग सो गए। देर रात करीब 2:30 बजे उसकी आंख खुली तो उसने रामू को अपनी नाबालिग बेटी से गंदा काम करते हुए देखा। वादी ने तत्काल बेटी को उसके चंगुल से छुड़ाकर पुलिस को सूचना दी और रिपोर्ट दर्ज कराई।मुकदमे की सुनवाई के दौरान पीड़िता की उम्र नौ साल से कम पाई गई। उसने अपने बयान में आरोपित की पहचान करते हुए घटना की पुष्टि की। ...