बच्ची से दुष्कर्म में दोषी को उम्रकैद की सजा
बगहा, मई 23 -- बेतिया ,विधि संवाददाता। बच्ची से दुष्कर्म किए जाने के एक मामले में रेप एंड पॉक्सो एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने अभियुक्त सुभाष यादव को उम्रकैद (स्वाभाविक मौत होने तक) की सजा सुनाई है। साथ हीं 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं किए जाने पर अभियुक्त को 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। वहीं कांड की पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 7 लाख रुपए मुआवजा स्वरूप दिलवाने का भी आदेश किया है। सज़ायाफ्ता अभियुक्त नौतन थाना क्षेत्र के श्यामपुर कोतराहां का रहने वाला है। रेप एंड पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि 24 नवंबर वर्ष 2023 की संध्या अभियुक्त सुभाष यादव गांव में आयोजित अपने रिश्तेदार के घरभोज में परिजनों के संग शामिल होने आई एक बच्ची (3)को खि...
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