बच्ची से दुष्कर्म मामले में 20 साल का कारावास
बस्ती, जुलाई 23 -- बस्ती। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अनिल कुमार की अदालत ने छह वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के एक आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। विशेष लोक अभियोजक अरविंद पांडेय ने न्यायालय में विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि मुंडेरवा थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने थाने में प्रार्थना-पत्र देकर कहा था कि पांच अक्तूबर 2024 को उसकी छह साल की लड़की को गांव का विकास यादव स्कूटी से पोलियो का इंजेक्शन लगवाने के लिए स्वास्थ्य केंद्र पर गया था। मौका पाकर बालिका को झाड़ी में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घायल बच्ची को सीएचसी मुंडेरवा में इलाज कराया गया। मुकदमा पंजीकृत करने की याचना किया था। पुलिस ने मुकदमा द...
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