गुड़गांव, नवम्बर 21 -- गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। गुरुग्राम की जिला अदालत ने छह साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश जैस्मिन शर्मा ने आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को 20 साल की कैद और 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला पांच फरवरी 2022 को बच्ची की मां की शिकायत पर सेक्टर-पांच थाना पुलिस ने दर्ज किया था। शिकायत में मां ने बताया था कि वारदात से एक दिन पहले वह अस्पताल गई थी और इस दौरान उन्होंने अपनी बच्ची को घर के नीचे किराए पर रहने वाले युवक के पास छोड़ दिया था। जब मां वापस लौटीं तो बच्ची बुरी तरह रो रही थी। पूछने पर बच्ची ने युवक द्वारा दुष्कर्म करने का काम करने की बात बताई थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने, साक्ष्...
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