गाज़ियाबाद, मई 30 -- गाजियाबाद, अमन वत्स। अदालत ने दो साल पहले साहिबाबाद थाना क्षेत्र में अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में पिता को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला शनिवार को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया। पॉक्सो कोर्ट तृतीय के विशेष लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि मामला साहिबाबाद थाना क्षेत्र का है। 19 फरवरी 2024 को साहिबाबाद थाने में वादिनी ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें उसने बताया कि वह अपने पति और अपने बच्चों के साथ साथ किराए के मकान में रहती है। यह भी पढ़ें- किशोरी से दुराचार करने वाले युवक को सजा वह साहिबाबाद थाना क्षेत्र में एक स्कूल में साफ सफाई का कार्य करती है। 19 फरवरी को जब वह काम पर से वापस घर आई तो उसकी बेटी ने बताया कि अब्बू ने उसके साथ गलत काम क...