गोरखपुर, जुलाई 17 -- गोरखपुर। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट नंद कुमार ने पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगल धूंषण टोला हैदरगंज रेहरवा निवासी अभियुक्त राहुल को दस साल के कारावास एवं 45 हजार रुपये अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक साल का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक उमेश मिश्रा का कहना था कि घटना 7 दिसम्बर 2017 की शाम करीब 7 बजे की है। अभियुक्त वादिनी की नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...