मेरठ, मार्च 23 -- थाना सरूरपुर क्षेत्र में बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को कठोर सजा सुनाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त तीन माह का कारावास भुगतना होगा। कार्रवाई पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के चलते संभव हो सकी। थाना पुलिस के अनुसार सोमवार को अभियुक्त गजेन्द्र पुत्र रामपाल निवासी सरूरपुर क्षेत्र को अदालत ने दोषी करार दिया। मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट, मेरठ में चल रही थी। बता दें कि घटना 13 जुलाई 2023 की है, जब गांव गोटका में रहने वाली आठ वर्षीय मासूम बच्ची के साथ आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। परिजनों की शिकायत पर थाना सरूर...
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