गोरखपुर, मार्च 28 -- गोरखपुर। बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अशोक कुमार यादव ने सहजनवां थाना क्षेत्र के जमुआड़े निवासी बिट्टू को 20 साल के कठोर कारावास एवं 29 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को दस माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र त्रिपाठी का कहना था कि वादिनी अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहती है। 31 अगस्त 2023 की रात करीब दस बजे जब वादिनी सब्जी बेच कर घर आई तो देखा कि अभियुक्त उसके घर में घुसकर उसकी पांच वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा था।टोकने पर अभियुक्त वादिनी को मारा पीटा।

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