बरेली, फरवरी 27 -- बरेली, विधि संवाददाता। दूसरे संप्रदाय की पांच वर्षीय बच्ची से दरिंदगी के मामले में विशेष कोर्ट ने फैसला सुना दिया। विशेष जज पॉक्सो एक्ट द्वितीय नरेंद्र प्रकाश की विशेष कोर्ट ने दोषी जमील उर्फ बड़े को सश्रम 20 साल की कैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने दोषी पर पंद्रह हजार रूपये का जुर्माना भी ठोका है। वही कोर्ट ने पीड़िता को राज्य सरकार की योजना के तहत मुआवजा देने का निर्देश दिया है। विशेष लोक अभियोजक सुभव मिश्रा और कुलदीप श्रोतिय ने बताया कि थाना बिथरीचैनपुर में पीड़ित बच्ची के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि कांशीराम आवासीय कालोनी में रहने वाला जमील उर्फ बड़े 22 जनवरी 2025 को उसकी पांच वर्षीय बेटी को बहाने से अपने कमरे में ले गया। आरोपी ने कमरा बंद करके बच्ची के साथ दरिंदगी की। बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पॉक्...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.