भभुआ, मार्च 9 -- पांच का सिक्का देकर 70 वर्षीय व्यक्ति बच्ची को ले गया था अरहर के खेत में अदालत ने लगाया 30 हजार रुपए अर्थदंड, नहीं देने पर 9 माह अतिरिक्त कैद (पेज तीन) भभुआ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे छह प्रमोद कुमार पांडेय की अदालत ने पांच वर्षीया बच्ची से छेड़खानी करने के मामले में एक आरोपी को दोषी पाते हुए सोमवार को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने बंदी पर 30 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड की राशि नहीं देने पर नौ माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी। पाक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक शशिभूषण पाण्डेय ने बताया कि 30 मार्च 2023 को ग्यारह बजे दिन में पांच वर्षीया बच्ची खेल रही थी। इसी दौरान 70 वर्षीय जिले के नुआंव थाना क्षेत्र एक गांव के व्यक्ति ने पांच का सिक्का देकर बच्ची को...