कानपुर, जुलाई 20 -- कानपुर। रेलबाजार में छह साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ और अश्लीलता करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पवन कुमार राय ने आरोपी दुकानदार को पांच साल कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना 11 साल पुरानी है। बच्ची के पिता ने रेलबाजार थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बतौर आरोप उनकी छह साल की बेटी मस्जिद में अरबी पढ़ने जाती थी। पांच अक्तूबर 2015 को बेटी अपनी मां के साथ मस्जिद गई थी। छुट्‌टी के बाद बेटी मस्जिद के सामने फेथफुलगंज निवासी इरशाद जमा की चश्मे की दुकान पहुंची जहां उसने बेटी के साथ अश्लीलता की। बच्ची ने मां को अपनी आपबीती बताई जिस पर मां दुकान पर विरोध करने पहुंची। इस पर आरोपी ने उनके साथ गाली-गलौज की। एडीजीसी अरंविद डिमरी ने बताया कि अभियोजन की ओर से पीड़िता समेत सात गवाह कोर्ट में पेश किए गए। कोर्...