नोएडा, सितम्बर 10 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला न्यायालय ने दो साल की बच्ची का अपहरण कर हत्या करने वाले आरोपी पड़ोसी राघवेन्द्र सिंह उर्फ राघव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। डीसीजी अपराध ब्रह्मजीत सिंह भाटी ने बताया कि 7 अप्रैल 2023 को शिवकुमार की पत्नी मंजू अपनी दो साल की बेटी मानसी और सात माह के बेटे को घर पर छोड़कर बाजार गई थी। घर लौटने पर मानसी कमरे में नहीं मिली। अगले दिन शिवकुमार ने सूरजपुर थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। यह भी पढ़ें- छह साल की भतीजी से रेप व हत्या करने वाले को मौत की सजा, अदालत ने मामले को 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' माना परिवार गांव देवला में चरन सिंह के मकान में किराए पर रहता ...