नई दिल्ली, अप्रैल 23 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। रोहिणी जिला स्थित फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने दो साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के मामले में दोषी युवक बृजेंद्र कुमार को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस पूरे मामले में पीड़िता की बड़ी बहन वर्षीय बच्ची की गवाही सबसे अहम और निर्णायक साबित हुई, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने पीड़िता के पुनर्वास के लिए उसे 10.50 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय नागर की अदालत ने कहा कि ऐसे अपराधों में आरोपियों के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी बरतना न्याय के साथ समझौता होगा।बवाना यह भी पढ़ें- दिल्ली में 2 साल की मासूम का रेप कर नहलाया-धुलाया. दरिंदे को हुई 20 साल की ज...
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