बगहा, अगस्त 9 -- बेतिया। सरकारी सड़क ,रेलवे, बिजली लाइन ,अस्पताल या अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण के दौरान अब आम भू -धारियों को बड़ी राहत मिलेगी। यदि किसी किसान या भू -धारी के खाता खेसरा की केवल कुछ जमीन ही अधиг्रहित होगी, तो अब उसकी बची हुई जमीन की खरीद बिक्री पर रोक नहीं लगेगी। भू - धारी इसके बाकी हिस्से का सामान्य तरीके से रजिस्ट्री , बिक्री या अन्य लेन देन कर सकेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने इस संबंध में डीएम और जिला भू अर्जन पदाधिकारियो को दिए गए आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया है । अभी तक व्यवस्था यह थी कि किसी परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रारंभिक अधिसूचना जारी होते ही संबंधित खाता खेसरा की पूरी जमीन पर रोक लग जाती थी ।

भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में बदलाव चाहे अधिग्रहण कुछ...