पलामू, जून 9 -- मेदिनीनगर, संवाददाता। उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने मंगलवार को कार्यालय कक्ष में पीसी एवं पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए जिले में रजिस्टर्ड अल्ट्रासाउंड क्लिनिक की जानकारी ली। उन्होंने पीसीपीएनडीटी टीमों को जिले में अवैध रूप से संचालित होने वाले अल्ट्रासाउंड केंद्रों की लगातार जांच करते रहने का निर्देश दिया। बगैर रजिस्ट्रेशन के कोई भी अल्ट्रासाउंड करता पाया जाता है तो उस अल्ट्रासाउंड मशीन को सील करते हुए संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एवं पीसीपीएनडीटी के नियमों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराने के बाद ही अल्ट्रासाउंड केंद्रों का संचालन कराने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने सिविल सर्जन से कहा कि सभी केंद्रों पर, लिंग भ्...