रायबरेली, दिसम्बर 18 -- रायबरेली संवाददाता। जिले में संचालित मांस बेचने वालों के पास खाद्य सुुरक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया लाइसेंस नहीं है। इसके चलते मांस बेचने वालों के द्वारा काटे जाने वाले जानवरों का मेडिकल नहीं कराया जाता है। मांस का करोबार करने वालों के द्वारा बीमार पशुओं को भी काटकर बाजार में उनके मांस को बेचा जा रहा है। मीट का कारोबार करने वालों को भी खाद्य सुरक्षा विभाग का लाइसेंस लेना आवश्यक है। इसके बावजूद किसी भी मीट के कारोबारी के द्वारा खानपान का लाइसेंस नहीं लिया गया है। विभाग भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। बताया जाता है कि सारा खेल सेटिंग के तहत हो रहा है। सभी मीट के व्यापारियों के द्वारा जानवरों की कटाई करने के पूर्व पशु चिकित्सा विभाग से मेडिकल कराया जाना आवश्यक होता है। इस नियम के बावजूद किसी भी व्यापारी के द्...
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