नई दिल्ली, फरवरी 25 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल के व्यक्तित्व अधिकारों (Personality Rights) की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है। अदालत ने वेबसाइटों, ऑनलाइन और एआई प्लेटफॉर्मों को जुबिन की सहमति के बिना उनके नाम, आवाज, फोटो, गायन शैली या डिजिटल अवतार का कॉमर्शियल इस्तेमाल करने से रोक लगा दी है। अदालत ने माना कि गायक की पहचान का अनधिकृत इस्तेमाल उनकी प्रतिष्ठा और कमाई को नुकसान पहुंचा सकता है। न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला गायक जुबिन नौटियाल की उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें एआई प्लेटफॉर्म और विभिन्न वेबसाइटों को उनके नाम, आवाज, गायन शैली और पर्सनालिटी का गलत इस्तेमाल करने से रोकने की मांग की गई थी। अदालत ने 19 फरवरी को एक अंतरिम आदेश में कहा कि जुबिन नौटियाल के पास अपने पर्सनालिटी अधिकारों को ले...