पटना, फरवरी 18 -- उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में बकाश्त भूमि के संबंध में विशेष कमेटी का गठन किया गया है। इससे जुड़े मामले गंभीर एवं संवेदनशील हैं। इस पर बिना सोचे-समझे निर्णय देना संभव नहीं है। सिन्हा ने बुधवार को विधान परिषद में प्रश्नोत्तर काल के दौरान जदयू के नीरज कुमार के सवाल पर ये जानकारी दी। इसके पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि रैयतीकरण की अवधारणा मूलतः बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 एवं बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 से आधारित है। बकाश्त भूमि के रैयतीकरण की अवधारणा को विभागीय संकल्प में स्पष्ट किया गया है। वहीं, राजद के अब्दुलबारी सिद्दीकी के सवाल पर उन्होंने कहा कि आर ब्लॉक एवं मीठापुर फ्लाईओवर के नीचे बैंडमिंटन एवं बॉस्केटबॉल कोर्ट का निर्माण सीएसआर फंड से कराया गया है, सरकार ने...
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