मेरठ, मार्च 24 -- प्लॉट और मकान आदि लेकर उसकी किस्त जमा नहीं करने वाले डिफॉल्टर आवंटियों के लिए सरकार ने एकमुश्त समाधान योजना शुरू कर दी है। ओटीएस योजना के अंतर्गत बकाया भुगतान जमा करने वाले आवंटियों को दंड ब्याज में छूट दी जाएगी। प्रमुख सचिव आवास ने सभी प्राधिकरणों और आवास एवं विकास परिषद को ओटीएस का पत्र भेज दिया है। शासनादेश निर्गत होने के एक महीने तक सभी डिफॉल्टर्स को ई-मेल, एसएमएस और पत्र के जरिये सूचित करते हुए योजना का प्रचार एवं प्रसार किया जाएगा। इसके बाद ओटीएस के आवेदन के लिए तीन महीने का समय दिया गया है। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदक 18 अप्रैल से योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण करा सकेंगे।दंड ब्याज में मिलेगी छूटडिफॉल्टर्स आवंटियों पर संपत्ति का मूलधन, साधारण ब्याज और उस पर दंड ब्याज लगाया है। ...
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