बकाया संपत्तिकर जमा करने के लिए ओटीएस 15 अगस्त से 15 दिसंबर तक
लखनऊ, अगस्त 10 -- बकाया संपत्ति कर (हाउस टैक्स, वाटर टैक्स व सीवर टैक्स) जमा करने पर लोगों को ब्याज नहीं देना होगा। इसके लिए 15 अगस्त से 15 दिसंबर तक एक मुश्त समाधान (ओटीएस) योजना शुरू होने जा रही है। प्रदेश के सभी 762 नगर निकायों में कैंप लगाकर टैक्स जमा करने की सुविधा दी जाएगी। यह भी पढ़ें- योगी सरकार का बड़ा कदम, हाउस और वाटर टैक्स के लाखों बकाएदारों को OTS वाली राहतयोजना के उद्देश्यों प्रमुख सचिव नगर विकास पी गुरुप्रसाद ने 20 जुलाई को इस संबंध में शासनादेश जारी किया था। नगर विकास मंत्री एके शर्मा की ओर से सोमवार को इस संबंध में कहा गया है कि करदाताओं को राहत देने के उद्देश्य से ओटीएस योजना में अधिकतम तीन किस्तों की बकाया संपत्ति कर जमा करने की सुविधा दी गई है। करदाता को 30 दिन में कुल बकाये का एक-तिहाई जमा करना होगा। शेष दो-तिहाई धनरा...
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