बकाया वेतन भुगतान नहीं होने पर शिक्षा विभाग के अधिकारी तलब
रांची, जून 13 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में राज्य सरकार के अधिकारियों के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए याचिकाकर्ता समीना खातून के पति के बकाया वेतन का भुगतान 24 जून तक करने का निर्देश दिया है। यह भी पढ़ें- ओपन जेलों पर 10 दिनों में मॉनिटरिंग कमेटी गठित करने का निर्देशअवमानना मामले में कड़ा रुख चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित तिथि तक 9 सितंबर 1997 से 31 मार्च 2000 की अवधि का पूरा बकाया वेतन सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित नहीं दिया गया, तो लोहरदगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ), माध्यमिक शिक्षा निदेशक तथा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को 25 June को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना होगा। अधिकारियों को यह भी बताना होगा कि उनका वेतन रोकने...
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