बकाया बिल जमा होने और आरोपपत्र दाखिल होने पर अदालत ने दी राहत
औरैया, जून 12 -- औरैया में बिजली चोरी के एक मामले में विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) एवं अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। न्यायालय ने आरोपी को 20 हजार रुपये के निजी बंधपत्र एवं समान धनराशि की एक जमानत प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार विद्युत विभाग की टीम ने 29 नवंबर 2020 को अपर अभियंता राकेश गुप्ता के नेतृत्व में विद्युत कनेक्शनों की जांच की थी। जांच के दौरान पाया गया कि बकाया बिल के कारण काटी गई विद्युत लाइन को बिना बकाया जमा किए आरोपी ने एलटी लाइन से कटिया और केबल जोड़कर पुन: चालू कर लिया था तथा अवैध रूप से बिजली का उपयोग कर रहा था। यह भी पढ़ें- औरैया में बिजली चोरी के पुराने मुकदमे में आरोपी को मिली जमानत जांच टीम द्वारा वैध विद्युत संयोजन से संब...
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