बकाया फीस के कारण टीसी न देने पर हाईकोर्ट तल्ख
नोएडा, जुलाई 22 -- प्रयागराज, ग्रेटर नोएडा, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर स्थित एक स्कूल द्वारा छात्रा को ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) जारी न किए जाने के मामले में वहां के जिला विद्यालय निरीक्षक से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने माही प्रियदर्शी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित रायन इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा थी। आर्थिक तंगी और खराब स्वास्थ्य के कारण वह स्कूल की फीस चुकाने में असमर्थ रही और उसने प्रधानाचार्य से अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करने का अनुरोध किया ताकि वह किसी अन्य संस्थान में दाखिला ले सके लेकिन स्कूल प्रशासन ने टीसी जारी करने से इनकार कर दिया। छात्रा ने गत 19 जून को डीएम और डीआईओएस गौतमबुद्ध नगर को पंजीकृत डाक से प्रतिवेदन भेजा लेकिन इस पर कोई कार्रवाई ...
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