बकाया थी फीस, वकीलों ने कोर्ट से की फैसला रोकने की मांग; जज ने ठोक दिया 50 हजार जुर्माना
तिरुवनंतपुरम, अप्रैल 11 -- केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में दो वकीलों पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। इन वकीलों ने अपने पूर्व क्लाइंट्स से बकाया फीस वसूलने के लिए भूमि अधिग्रहण केस में फैसला रोकने की मांग उठाई थी। इसके लिए दोनों वकीलों ने हाई कोर्ट में रिट पेटिशन डाली थी। जस्टिस बेकू कुरियन थॉमस ने वकीलों के इस आचरण की कड़ी निंदा की। साथ ही उन्होंने यह भी कहाकि कोई भी वकील कानूनी कार्यवाही को रोककर क्लाइंट पर शुल्क भुगतान करने के लिए दबाव नहीं डाल सकता। कानूनी गरिमा को नुकसान पहुंचाने वालेअदालत ने इस मामले में कहाकि इस तरह के कृत्य कानूनी गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। जस्टिस थॉमस ने कहाकि चाहे हालात कछ भी हों, क्लाइंट पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। वकील द्वारा फीस चुकाने के लिए क्लाइंट को ब्लैक...
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