बकाया आयकर वसूली में नहीं होगी गिरफ्तारी
मुजफ्फरपुर, सितम्बर 20 -- मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। आयकर के नए नियमों ने टैक्स डिफॉल्टरों के लिए कुछ राहत दी गई है। आयकर विभाग ने अब ऐसे लोगों की गिरफ्तारी या हिरासत में लिए जाने के नियमों को शिथिल कर दिया है। इसकी जगह आयकर विभाग टैक्स डिफॉल्टरों की संपत्ति की कुर्की कर बकाए कर ही वसूली की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।ये बातें आयकर के नए नियमों की जानकारी देते हुए जिला टैक्सेशन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार वर्मा ने रविवार को बैठक में कहीं। यह बैठक एसोसिएशन से जुड़े आयकर एवं अन्य कर संबंधी मामलों से जुड़े अधिवक्ताओं को जागरूक करने लिए एसोसिएशन के हॉल में आयोजित की गई थी। यह भी पढ़ें- आयकर नोटिस में डिजिटल हस्ताक्षर जरूरी नहीं वर्मा ने कहा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कर बकाया की वसूली के नियमों से गिरफ्तारी और हिरासत के प्रावधा...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.