रांची, नवम्बर 17 -- रांची, प्रमुख संवाददाता। रांची नगर निगम होल्डिंग टैक्स मद में शहर के 100 बड़े बकाएदारों के यहां से कचरा उठाव और पेयजलापूर्ति की सुविधा को निलंबित करेगा। चिन्हित सभी बकाएदारों के लिए निगम प्रदत अन्य सुविधाएं स्थायी या अस्थायी तौर पर निलंबित की जाएगी। अंतिम बार सभी ऐसे बड़े बकाएदारों को सात दिन का समय दिया गया है। इसके बाद संबंधित होल्डिंगधारकों के विरुद्ध झारखंड नगरपालिका संशोधन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। निगम की ओर से बताया गया है कि इन पर वर्ष 2016-17 से चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 तक का बकाया है। ऐसे सभी होल्डिंगधारकों को नोटिस जारी किया गया था, इसके बावजूद समय पर टैक्स का भुगतान किसी भी माध्यम से नहीं किया गया। बड़े घृत्तिकर बकाएदारों में दस लाख रुपये से ऊपर के दो, पांच से दस लाख के बीच के छह और एक से पांच लाख रुपय...
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