चेन्नई, मई 27 -- बकरीद से ठीक पहले कुर्बानी पर मद्रास हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तमिलनाडु में गाय और बछड़े की हत्या पर प्रभावी रूप से रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य की विजय सरकार को निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी भी अन्य दिन किसी भी गाय या बछड़े की हत्या न की जाए। कोर्ट ने दो टूक कहा है कि बकरीद के लिए गाय की कुर्बानी जरूरी नहीं है। हाई कोर्ट में याचिका दायर कर गाय और बछड़े की हत्या/कुर्बानी पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस पर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, ''हम इस रिट याचिका को स्वीकार करते हैं और तमिलनाडु राज्य को यह निर्देश देते हैं कि वह यह सुनिश्चित करे कि बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी अन्य दिन किसी भी गाय या बछड़े की हत्या न हो। अधिकारियों, विशेष रूप से सरकार के मुख्य...