गोंडा, मार्च 28 -- गोण्डा। एक बैंक से कर्ज लेने के बाद बैंक के पक्ष में बंधक भूमि पर उपभोक्ता द्वारा दूसरे बैंक से भी कर्ज ले लेने का मामला सामने आया है। शाखा प्रबंधक की तहरीर पर नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की कृषि विकास शाखा के प्रबंधक ने आरोप लगाया है कि तालुकदार सिंह निवासी अमदाही रघुपालपुरवा ने वर्ष 2016 में अपनी भूमि को बंधक रखकर किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से दो लाख रुपये का ऋण लिया था। ऋण लेते समय उसने शपथपत्र देकर आश्वासन दिया था कि जमीन किसी अन्य बैंक में गिरवी नहीं रखी जाएगी और न ही अन्यत्र से कर्ज लिया जाएगा। इसके बावजूद उसने बैंक अधिकारियों को गुमराह कर सर्व यूपी ग्रामीण बैंक और इलाहाबाद बैंक की शाखाओं से भी ऋण प्राप्त कर लिया। बैंक...
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