गोंडा, जून 1 -- गोंडा। बंधक भूमि को बैंक की सहमित की बगैर बिक्री करने वाले के विरुद्ध अदालत में परिवाद दर्ज कराया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता विवेकमणि श्रीवास्तव ने बताया कि आठ कृषक क्रेडिट कार्ड ऋण खाताधारकों के खिलाफ उप्र ग्रामीण बैंक की ओर से विधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई। इसमें सक्षम न्यायालय द्वारा परिवाद दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने क्रेताओं से बैंक के पक्ष में बंधक अथवा भारग्रस्त संपत्ति के क्रय-विक्रय से पूर्व उसकी विधिक स्थिति की पूर्ण जांच लेने की सलाह दी है। यह भी पढ़ें- काला कोर्ट पहनने पर अधिवक्ता लिपिकों को रोकने का निर्देश

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