बिजनौर, फरवरी 24 -- रेहड़ क्षेत्र में 13 साल पुराने एक मामले में डंपर के चालक और कंडक्टर को बंधक बनाकर डंपर लूटने की कोशिश के मामले में नगीना अदालत के अपर जिला जज अनुपम सिंह ने रामपुर और मुरादाबाद के अकील उर्फ टेढ़ा और शहादत उर्फ मोटा को दोषी पाकर सात-सात वर्ष की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों पर 24 हजार रुपए जुर्माना लगाया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता क्षितिज अग्रवाल ने बताया कि रेहड थाने में तैनात तत्कालीन एसएचओ वीरेंद्र सिंह अपने अन्य पुलिस कर्मियों के साथ 21 सितंबर 2013 की रात को गश्त कर रहे थे। बादीगढ़ नहर की पुलिया के पास पहुंचने पर उन्होंने देखा कि रात्रि में एक डम्पर और एक कार संदिग्ध अवस्था में खड़े हैं। चार व्यक्ति, दो व्यक्तियों को डंपर से उतर कर उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। आरोपियों ने पुलिस को देखकर उन पर तमंचे से फायर झोंक दिए। बामुश्किल...
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