एटा, अगस्त 5 -- बंधक बनाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के दोषियों को आजीवन कारावास कारावास की सजा सुनाई। एक लाख नौ हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त समय तक जेल में रहना होगा। विशेष लोक अभियोजक श्रीकृष्ण यादव के अनुसार थाना अलीगंज के गांव पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाए थे कि 16 नवंबर 2020 को छोटे भाई को शौच कराने के लिए घर से दूर गई थी। आरोप था कि आरोपी आकाश पुत्र हरीशंकर, अनिल उर्फ मंगली पुत्र शिव कुमार निवासी नगला साबा थाना अलीगंज ने साथियों संग मिलकर पकड़ लिया था और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था। भाई ने घर पर जाकर घरवालों को सूचना दी। घरवाले मौके पर पहुंचे। पीड़िता अचेत हालत में मिली थी।पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की और जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दायर की। बुधवार को दोनों पक्ष...