जमशेदपुर, अप्रैल 9 -- जमशेदपुर। जेल के बंदी आवेदन देकर कानूनी सहायता ले सकते हैं। विशेषकर ऐसे बंदी जिनके परिजन अथवा कोई आश्रित मौजूद नहीं है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव कुमार सौरभ त्रिपाठी ने घाघीडीह जेल में आयोजित कानूनी जागरूकता शिविर में यह बाते कही। उन्होंने बंदियों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की गाइड-लाइन के तहत बंदियों से उनके मुकदमों की जानकारी लेकर कानूनी सहायता के लिए प्रेरित किया। दूसरी ओर, बंदियों को स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी देकर नियमित स्वास्थ्य जांच कराने पर जोर दिया है।
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