नई दिल्ली, जून 20 -- पॉक्सो मामले की विशेष अदालत ने केंद्रीय मंत्री बंडी संजय के बेटे बंडी साई भागीरथ को सात दिन की अंतरिम जमानत दे दी। भागीरथ पर बशीर बाग पुलिस थाने में पॉक्सो अधिनियम के तहत केस दर्ज है। सूत्रों ने बताया कि अदालत ने भागीरथ को उसकी फाइनल परीक्षा में शामिल होने की इजाज़त देने के लिए यह अस्थायी राहत दी है। सूत्रों ने आगे कहा कि अंतरिम ज़मानत सात दिन की अवधि के लिए है और यह कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन है। बंदी साई भागीरथ को बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज कथित मामले के सिलसिले में 29 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। यह भी पढ़ें- बंडी संजय के बेटे को सात दिन की जमानत मिली

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