बंग्लादेश के नागरिक को कोर्ट ने सुनायी तीन साल की सजा
बलिया, मई 12 -- बलिया, संवाददाता। फर्जी पासपोर्ट के आधार पर भारत में निवास करने के आरोपी बंग्लादेश के रोहिंग्या को कोर्ट ने सोमवार को तीन साल की सजा सुनायी। न्यायालय ने उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।आतंकवाद निरोधी दस्ता (एटीएस) की वाराणसी यूनिट ने 14 मार्च 2023 की रात शहर के गड़वार मोड़ के पास से दो रोहिंग्या नागरिकों काक्स बाजार रोहिंग्या कैम्प बांगला देश निवासी अब्दुल अमीन पुत्र अब्दुल कलाम तथा म्यांमार के मंडू अरकान निवासी मो. अरमान उर्फ अबू तल्हा पुत्र मो. युसुफ अली को गिरफ्तार किया था। उस समय हुई जांच में आरोपियों के पास से एटीएस ने तीन पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, विदेशी सीम, करेंसी व सिक्के बरामद किया था। इस मामले में पकड़े गये अबू तल्हा के भाई मो. इरफान के साथ ही दो शरणदाताओं समेत आधा दर्जन के खिलाफ एटीएस ...
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