नई दिल्ली, मार्च 9 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन मतदाताओं की एक नई याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति जताई जिनके नाम पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा हटा दिए गए थे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमल्य बागची की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता मनेका गुरुस्वामी के तर्क पर गौर किया कि यह याचिका मतदाता सूचियों से पूर्ववर्ती मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि ये मतदाता हैं, इन्होंने पहले मतदान किया था, लेकिन अब उनके दस्तावेज स्वीकार नहीं किए गए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम न्यायिक अधिकारियों के निर्णयों के खिलाफ अपील को रोक नहीं सकते। एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि अपील विचारयोग्य है। इस पर पीठ ने कहा कि याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी।

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