नई दिल्ली, अक्टूबर 9 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह पश्चिम बंगाल में 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से हटाए गए मतदाताओं की अपीलों पर 16 अक्तूबर को सुनवाई करेगा, ताकि उनके नाम हटाए जाने के खिलाफ अपीलों का जल्द निपटारा हो सके। मतदाताओं ने कहा कि इसके अलावा, उन्हें नवंबर में होने वाले राज्य के निकाय चुनावों में वोट डालने की इजाजत दी जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि उन्हें एसआईआर ट्रिब्यूनल के सामने आ रही मुश्किलों और कई तरह की समस्याओं की जानकारी है। सीजेआई ने कहा कि हम इन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि ज्यादातर अपीलें उन लोगों की हैं जो वोटरों के नाम हटाने की मांग कर रहे हैं। हम ट्रिब्यूनल से कहेंगे कि व...