नई दिल्ली, मार्च 10 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ लोगों की अपीलों पर सुनवाई को हाईकोर्ट के पूर्व जज की अगुवाई में अपीलीय न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत नाम हटाने और शामिल करने के दावों और आपत्तियों पर विचार करने के लिए तैनात न्यायिक अधिकारियों की निष्पक्षता पर सवाल उठाना न्यायपालिका का अपमान है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और आर. महादेवन की पीठ ने सुनवाई के दौरान एसआईआर प्रक्रिया के तहत दावों, आपत्तियों के निपटारे के लिए तैनात न्यायिक अधिकारियों की भूमिका सवाल उठाने पर कड़ी नाराजगी जताई। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपने इस तरह की अर्जी दाखिल करने की हिम्मत कैसे की। ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.