नई दिल्ली, अप्रैल 16 -- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में वे लोग भी वोट डाल सकते हैं, मतदाता सूची से नाम हटाने के खिलाफ जिनकी अपील को अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा मतदान से 2 दिन पहले स्वीकार कर ली जाएगी। शीर्ष अदालत ने भारत के निर्वाचन आयोग को इसके लिए संशोधित पूरक मतदाता सूची जारी करने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने संशोधित पूरक मतदाता सूची में उन वोटरों को शामिल करने का निर्देश दिया, सूची से नाम हटाने के खिलाफ तय कट-ऑफ तारीखों से पहले अपीलीय न्यायाधिकरणों द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। यह भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल: मतदान से दो दिन पहले जिनकी अपील मंजूरी होगी, वे डाल सकेंगे वोट- सुप्रीम कोर्ट पीठ ने कहा कि अपीलों पर विचार करने के बाद, न्यायाधिकरण जिस व्यक्ति को मतदान के ...