नई दिल्ली, मई 2 -- सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा 13 अप्रैल को जारी उस सर्कुलर का पूरी तरह लागू किया जाएगा। सर्कुलर में पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्र और राज्य कर्मियों को नियुक्त करने का प्रावधान है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जॉयमाल्या बागची की विशेष पीठ ने निर्वाचन आयोग द्वारा तय किए गए फ्रेमवर्क को सही ठहराते हुए कहा कि आयोग द्वारा 13 अप्रैल को जारी सर्कुलर, जिसमें 4 मई को गिनती की प्रक्रिया में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मियों को मिश्रित रूप से तैनात करने का प्रावधान है, कानून के विपरीत नहीं है। शीर्ष अदालत ने टीएमसी की ओर से दाखिल उस अपील पर विचार करते हुए यह निर्देश दिया है, जिसमें 4 मई को मतगणना में सिर्फ केंद्र सरकार और केंद्रीय उपक्रम के अधिकारियों को पर्यवेक्षक ...