गुड़गांव, अप्रैल 14 -- गुरुग्राम,गौरव चौधरी। समय से फ्लैट का पजेशन का न देने से खरीदार को हुए नुकसान पर रामप्रस्था प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स बिल्डर को 34.70 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। यह आदेश हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा) गुरुग्राम निर्णय अधिकारी राजेंद्र कुमार ने दिया है। दिल्ली के जनकपुरी निवासी नीलम चौधरी ने प्राधिकरण में दायर की याचिका में बताया कि उन्होंने रामप्रस्था की तरफ से सेक्टर-37 डी में बनाए जा रहे प्रवासी योजना में एक फ्लैट बुक किया था। 21 दिसंबर 2011 में कंपनी की तरफ से उनके नाम पर अलॉटमेंट लेटर भी जारी कर दिया गया था। कंपनी की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि उन्हें फ्लैट का पजेशन 31 अगस्त 2014 तक दे दिया जाएगा। यह भी पढ़ें- मियाद खत्म होने के बाद मिठाई बेचने पर कंपनी को देनी होगी क्षतिपूर्ति कंपनी के साथ उनका...