फ्लैट पजेशन में देरी पर गोदरेज बिल्डर को 10.80% ब्याज दर से भुगतान का आदेश
गुड़गांव, अगस्त 6 -- फ्लैट देने में देरी पर पर हरेरा की सख्ती 10.80% ब्याज दर से भुगतान करना होगा गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) फ्लैट का पजेशन देने में देरी करने पर गोदरेज बिल्डर के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। हरेरा ने बिल्डर को निर्देश दिया है कि वह फ्लैट खरीदार द्वारा जमा कराई गई पूरी राशि पर 10.80 प्रतिशत वार्षिक दर से विलंब ब्याज का भुगतान करे। यह महत्वपूर्ण फैसला हरेरा गुरुग्राम के चेयरमैन अरुण कुमार की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया है।
याचिका का विवरण सेक्टर-56 निवासी दुर्गेश भारती और कोमल कुमारी ने हरेरा प्राधिकरण में याचिका दायर कर गोदरेज बिल्डर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उन्होंने सोहना के सेक्टर-33 स्थित गोदरेज नेचर प्लस परियोजना में एक फ्लैट बुक कर...
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