फ्लैट न देने पर बिल्डर अदा करेगा 48,25 लाख रकम
आगरा, जुलाई 3 -- द फ्लोरेंस प्लेटिनम बिल्डिंग सिकंदरा में 2012 में 52 लाख 25 हजार रुपये का पूर्ण भुगतान कर फ्लैट बुक कराया था। बिल्डर ने फ्लैट का निर्माण कर 36 माह में कब्जा वादी को देने का वायदा किया था। मगर बिल्डर ने न फ्लैट दिया और न रकम अदा की। तब पीड़ित ने न्याय के लिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय में मामला प्रस्तुत किया। आयोग के अध्यक्ष आशुतोष एवं सदस्य सदस्य पारुल कौशिक ने बिल्डर से मय नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 47 लाख 25 हजार रुपये दिलाने के आदेश दिए। साथ ही मानसिक पीड़ा एवं वाद व्यय के रुप में एक लाख भी दे। न्यू आगरा निवासी राजवीर सिंह ने वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश कुमार शर्मा के माध्यम से आयोग में वाद दायर किया। आरोप लगाया था कि उनकी मां द्रोपदी देवी ने अपने जीवन काल में द फ्लोरेंस प्लेटिनय बिल्डिंग सिकंदरा में फोर बीए...
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