फ्लैट का कब्जा नहीं दिया तो 55 लाख मुआवजा देने के आदेश
गुड़गांव, मार्च 24 -- गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) ने इम्पीरिया स्ट्रक्चर्स लिमिटेड को बड़ा झटका दिया है। फ्लैट का कब्जा याचिकाकर्ता को नहीं देने पर अब बाजार रेट पर 55 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। इसके अलावा एक लाख रुपये मानसिक प्रताड़ना और 50 हजार रुपये मुकदमेबाजी की एवज में देने होंगे। याचिकाकर्ता हरजीत कौर ढिल्लो और एचएस ढिल्लो ने साल 2013 में इस बिल्डर के सेक्टर-37सी स्थित इम्पीरिया एसफिरा परियोजना में फ्लैट बुक करवाया था। साल 2017 में इस बिल्डर ने 1850 वर्ग फीट क्षेत्र के फ्लैट का कब्जा याचिकाकर्ता को सौंपना था। याचिकाकर्ता ने 78 लाख रुपये में फ्लैट खरीदा था। जून, 2017 तक करीब 73 लाख रुपये का भुगतान कर दिया था। साल 2022 में हरेरा ने आदेश जारी किए थे कि याचिकाकर्ता को 10.85 प्रतिशत प्...
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