रांची, जनवरी 8 -- रांची, संवाददाता। खलारी थाना क्षेत्र में फ्लाई ऐश लदे हाइवा की लूट, फायरिंग और आगजनी के मामले में जेल में बंद आरोपी प्रभात कुमार राम की जमानत याचिका न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 की अदालत ने सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि केस डायरी में आरोपी के खिलाफ जबरन वसूली और वाहनों में आग लगाने के गंभीर आरोप हैं। जांच में उसे आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति बताया गया है और उसके खिलाफ पहले से कई संगीन मामले दर्ज हैं। सह आरोपियों की जमानत पहले ही खारिज हो चुकी है। मामले की गंभीरता और आपराधिक इतिहास को देखते हुए अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया। 22 दिसंबर 2024 को एनटीपीसी टंडवा से फ्लाईऐश ले जा रहे हाइवा वाहनों को छह अपराधियों ने हथियार के बल पर रोका। चालकों के साथ मारपीट की गई, उनसे रंगदारी मांगी गई और तीन हाइवा वाहन...
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