अमरोहा, फरवरी 25 -- अमरोहा, संवाददाता। हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित याचिका पर फैसला सुनाते हुए उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी द्वारा जारी अस्वीकृति पत्र को निरस्त कर दिया। क्लेम के 20 हजार रुपये का भुगतान नौ प्रतिशत से करने का आदेश दिया। साथ ही मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय के रूप में 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया। क्षेत्र के गांव रज्जाकपुर निवासी किसान जयवीर सिंह की पत्नी विवेचना ने सात सितंबर 2022 को हेल्थ बीमा पॉलिसी ली थी। पॉलिसी की बीमित राशि 20 हजार रुपये थी। उन्होंने प्रीमियम का भुगतान भी समय से किया था। उसी दौरान तबियत खराब होने पर विवेचना को 11 अगस्त 2023 को श्रीसूर्या हॉस्पिटल बुलंदशहर में भर्ती कराना पड़ा, जहां चार दिन तक उपचार चला। इलाज पर 22250 रुपये खर्च हुए, जिसका भुगतान उन्होंने नकद किया। बाद में जांच रिपोर्ट और बिलों...
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