अमरोहा, मई 30 -- अमरोहा। उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को 100450 रुपये का भुगतान नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज से करने का आदेश दिया। इतना ही नहीं आर्थिक, मानसिक क्षतिपूर्ति तथा वाद व्यय के रूप में आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। बीमा कंपनी द्वारा शॉर्ट टर्म निवेश को 10 वर्षीय बताकर उपभोक्ता को गुमराह किया जा रहा था। अमरोहा निवासी योगेंद्र सिंह व उनकी पत्नी रामवती ने बैंक से शॉर्ट टर्म पांच वर्षीय बीमा योजना में निवेश किया था। उनका आरोप है कि बैंक और बीमा कंपनी, दोनों के अधिकारियों ने उन्हें बताया था कि पांच साल पूरे होने के बाद कभी भी अपनी जमा राशि वापस निकाली जा सकती है। यह भी पढ़ें- 4.52 लाख गेहूं की क्षतिपूर्ति देने का दिया आदेश सहमति बनने के बाद बीमा कंपनी ने रामवती के खाते से 100450 रुपये प्रीमियम के रूप में काट लिए। आरोप है कि फॉर्म भर...