अमरोहा, मार्च 4 -- किसान की मौत के बाद क्लेम देने में आनाकानी करने वाली बीमा कंपनी को अब नौ प्रतिशत ब्याज के साथ 20 लाख रुपये अदा करने होंगे। इतना ही नहीं उपभोक्ता फोरम ने मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति के अलावा वाद व्यय के रूप में 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मंडी धनौरा तहसील क्षेत्र के गांव कैसरा निवासी रूप सिंह के बेटे भोले ने अपनी एक बीमा पॉलिसी ली थी। जिसकी बीमित धनराशि 20 लाख रुपये थी जबकि भाई टिंकू को पॉलिसी में नामिनी बनाया था। पॉलिसी का प्रीमियम 7620 रुपये था। इसी बीच छह अगस्त 2023 को सीने में दर्द की शिकायत के बाद भोले की अचानक मौत हो जाती है। इसके बाद टिंकू ने नियमानुसार क्लेम के लिए बीमा कपंनी में आवेदन किया। लेकिन 30 अक्तूबर 2023 को बीमा अधिकारियों ने उनका दावा निरस्त कर दिया। तर्क रखा कि भोले ने पॉलिसी करते समय कुछ जा...
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