फोरम से : खराब के बदले नया स्कूटर दे कंपनी या अदा करे 1.13 लाख
अमरोहा, अगस्त 9 -- वारंटी की मियाद के बीच इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर खराब हो गया। कंपनी ने कोई सुनवाई नहीं की। स्कूटर एक साल तक सर्विस सेंटर में खड़ा रहा। वाद की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को नया स्कूटर देने या उसकी कीमत 113721 रुपये अदा करने का आदेश दिया। मानसिक और आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। डिडौली क्षेत्र के गांव चौधरपुर निवासी सद्दाम हुसैन ने 28 अगस्त 2024 को एक कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर 113721 रुपये में खरीदा था। 50227 रुपये डाउन पेमेंट किया था जबकि बाकी 63494 रुपये का भुगतान किस्तों में होना था। स्कूटर खरीदे हुए अभी एक साल ही गुजरा था कि 10 अगस्त 2025 को स्कूटर की मोटर में खराबी आ गई। ठीक कराने के लिए सद्दाम हुसैन ने मुरादाबाद में सर्विस सेंटर पर संपर्क किया। सर्विस सेंटर की ओर से उन्हें जॉब...
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