फोरम ने दिया एसबीआई को दिया 55 हजार हर्जाने का आदेश
बस्ती, जुलाई 17 -- बस्ती, निज संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने खाताधारक के साथ लापरवाही बरतने पर एसबीआई शाखा प्रबंधक पुरानी बस्ती पर 55 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। आयोग ने उपभोक्ता की जमा राशि 94 हजार ब्याज सहित खाते में वापस करने का आदेश दिया है। पुरानी बस्ती क्षेत्र के ग्राम रानीपुर निवासी विनोद कुमार ने आयोग में परिवाद दाखिल किया कि उसने आवश्यक कार्य से बस्ती विकास प्राधिकरण में 94 हजार 92.30 रुपये जमा करना था। उसका खाता पुरानी बस्ती शाखा में है। खाताधारक ने बैंक से उपरोक्त धनराशि प्राधिकरण के खाते में भेजने के लिए कहा। यह भी पढ़ें- 84,422 रुपये का चेक परिवादी को सौंपा बैंक ने यह धनराशि दो बार में भेजी, जिसकी वजह से प्राधिकरण ने रुपया वापस कर दिया। इस कारण उपभोक्त...
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